गुजरात सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए गंगा स्वरूप आर्थिक सहायता योजना चलाई जा रही है। पहले इस योजना को Gujarat Vidhwa Sahayta Yojana के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर जीवन जीने में सहायता देना है।
इस योजना के तहत पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने ₹1250 की पेंशन राशि दी जाती है। सरकार यह राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते या डाकघर खाते में ट्रांसफर करती है, जिससे भुगतान प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी बनी रहती है।
गुजरात विधवा सहायता योजना 2026
गुजरात विधवा सहायता योजना उन महिलाओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। इस आर्थिक सहायता से महिलाएं अपने दैनिक खर्च और जरूरी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकती हैं।
यदि कोई महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है, तो उसे आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज और पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। सही जानकारी और दस्तावेज सत्यापन के बाद सरकार द्वारा पेंशन राशि जारी की जाती है।
Gujarat Vidhwa Sahayta Yojana 2026 Overview
| सम्बंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
| योजना का नाम | गंगा स्वरूप आर्थिक सहायता योजना |
| पुराना नाम | विधवा सहाय योजना |
| राज्य | गुजरात |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाएं |
| उद्देश्य | असहाय महिलाओं को आर्थिक सहायता देना |
| मासिक सहायता राशि | ₹1250 प्रति माह |
| भुगतान का तरीका | DBT / बैंक या डाकघर खाते में |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
| Category | Yojana |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://www.digitalgujarat.gov.in/ |
विधवा महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी?
Ganga Swarupa Arthik Sahay Yojana के अंतर्गत पात्र विधवा महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने ₹1250 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता महिलाओं की रोजमर्रा की जरूरतों और घरेलू खर्चों में सहयोग देने के उद्देश्य से दी जाती है, ताकि उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना कम करना पड़े।
सरकार इस राशि को सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते या डाकघर खाते में जमा करती है। नियमित पेंशन मिलने से महिलाओं को एक स्थिर आर्थिक सहारा मिलता है और वे बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी आवश्यक जरूरतें पूरी कर सकती हैं।
क्या दूसरी शादी के बाद योजना का लाभ बंद होगा?
हाँ, Vidhwa Sahayta Yojana में यदि लाभार्थी महिला दूसरी शादी कर लेती है, तो सामान्यतः योजना का लाभ बंद कर दिया जाता है। यह योजना विशेष रूप से विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से चलाई जाती है, इसलिए वैवाहिक स्थिति बदलने पर पात्रता समाप्त हो सकती है।
ऐसी स्थिति में लाभार्थी को संबंधित विभाग या कार्यालय में जानकारी अपडेट करनी होती है। यदि नियमों के अनुसार महिला अब योजना के लिए पात्र नहीं रहती, तो ₹1250 प्रति माह की पेंशन राशि बंद कर दी जाती है।
विधवा सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदन करने वाली महिला गुजरात राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- केवल विधवा महिलाएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- आवेदक की पारिवारिक आय सरकार निर्धारित की गई सीमा के भीतर होनी जरूरी है।
- महिला के पास वैध आधार कार्ड और बैंक खाता होना आवश्यक माना गया है।
- लाभ पाने के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है।
- आवेदक किसी अन्य समान सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही होनी चाहिए।
योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
गुजरात विधवा सहायता योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों के आधार पर आवेदक की पहचान, पात्रता और बैंक जानकारी की जांच की जाती है:
- आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- विधवा प्रमाण पत्र
बैंक खाते में DBT फेल होने के कारण
विधवा सहायता योजना गुजरात की DBT राशि कई बार बैंक खाते में तकनीकी कारणों से नहीं पहुंच पाती। इसका सबसे बड़ा कारण बैंक खाते का आधार से लिंक न होना या NPCI मैपिंग अपडेट न होना होता है। इसके अलावा आवेदन फॉर्म में गलत बैंक खाता नंबर या IFSC कोड दर्ज होने पर भी भुगतान फेल हो सकता है।
कुछ मामलों में बैंक खाता बंद, निष्क्रिय या KYC अधूरी होने की वजह से भी DBT ट्रांजैक्शन रुक जाता है। यदि आधार और बैंक खाते में नाम या अन्य जानकारी अलग-अलग होती है, तब भी राशि खाते में आने में समस्या हो सकती है।
गुजरात विधवा सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले गुजरात सरकार के आधिकारिक डिजिटल गुजरात पोर्टल https://www.digitalgujarat.gov.in/ पर जाएं और नया यूजर रजिस्ट्रेशन / लॉगिन पूरा करें।

- लॉगिन करने के बाद Social Security Schemes सेक्शन में जाकर “गंगा स्वरूप आर्थिक सहायता योजना” विकल्प चुनें।

- अब आवेदन फॉर्म में नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता और परिवार से जुड़ी जानकारी सही तरीके से भरें।

- इसके बाद आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें।
- सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें और Application Number / Receipt डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
- आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर ₹1250 प्रति माह की पेंशन शुरू कर दी जाएगी।