Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कर पात्र जोड़ों को आर्थिक और सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराती है।
बढ़ते विवाह खर्च के कारण कई परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है, ताकि जरूरतमंद परिवार अपनी बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक कर सकें और उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत चयनित नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ गृहस्थी शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री भी प्रदान की जाती है। इससे नवदंपत्ति को नए जीवन की शुरुआत करने में मदद मिलती है और परिवारों को भी राहत मिलती है।
यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और सहायता राशि की जानकारी जानना जरूरी है। इस लेख में हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे।
MP Kanya Vivah Yojana 2026 Overview
| संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना |
| राज्य | मध्य प्रदेश |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों युवक-युवती |
| योजना का प्रकार | सामूहिक विवाह सहायता योजना |
| सहायता राशि | ₹49,000 |
| लाभ का स्वरूप | नकद सहायता एवं गृहस्थी उपयोगी सामग्री |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
| आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
| न्यूनतम आयु (वधू) | 18 वर्ष |
| न्यूनतम आयु (वर) | 21 वर्ष |
| Category | Yojana |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://vivahportal.mp.gov.in/ |
इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र कन्याओं के विवाह या निकाह पर कुल ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह के खर्च में राहत देना और बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराना है।
योजना के अंतर्गत ₹49,000 की राशि सीधे वधू के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है, जबकि शेष राशि का उपयोग सामूहिक विवाह आयोजन और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। इससे नवविवाहित जोड़े को नए जीवन की शुरुआत के लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है।
किन लोगों को सामूहिक विवाह योजना का लाभ मिलेगा?
मध्य प्रदेश सामूहिक विवाह योजना का लाभ मध्य प्रदेश के पात्र और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिया जाता है। योजना में शामिल होने के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। इससे कम आयु होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता।
इसके अलावा, विवाह करने वाले युवक-युवती का पहली बार विवाह होना चाहिए और उन्हें सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होना आवश्यक है। लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों के पास आयु, पहचान और निवास से संबंधित वैध दस्तावेज होने चाहिए।
सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कैसे किया जाता है?
MP Kanya Vivah Yojana के तहत जिला और स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पात्र युवक-युवतियों के आवेदन सत्यापित होने के बाद उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाती है।
विवाह समारोह में एक साथ कई जोड़ों का विवाह सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया जाता है। कार्यक्रम की व्यवस्था, पंजीकरण, प्रमाण-पत्र वितरण और अन्य आवश्यक सुविधाएं संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। विवाह संपन्न होने के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत निर्धारित आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।
बैंक खाते में सहायता राशि कब जमा होती है?
सामूहिक विवाह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने और सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सहायता राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। संबंधित विभाग लाभार्थियों की जानकारी की जांच करने के बाद भुगतान सूची तैयार करता है।
स्वीकृति मिलने के बाद निर्धारित राशि सीधे वधू के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। राशि जमा होने का समय प्रशासनिक प्रक्रिया और रिकॉर्ड सत्यापन पर निर्भर करता है, इसलिए अलग-अलग मामलों में इसमें कुछ समय का अंतर हो सकता है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले वर और वधू दोनों की समग्र आईडी को अपडेट कर उसमें मोबाइल नंबर लिंक कराना आवश्यक है।
- इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक विवाह पोर्टल vivahportal.mp.gov.in पर जाकर हितग्राही पंजीकरण का विकल्प चुनना होगा।
- पंजीकरण पूरा होने पर प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में वर-वधू की व्यक्तिगत जानकारी, पता, आयु और बैंक खाते का विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, फोटो और बैंक पासबुक सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- अंत में आवेदन की पूरी जानकारी जांचकर फॉर्म सबमिट कर दें और भविष्य के उपयोग के लिए आवेदन रसीद का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।