Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2026 देश के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम बारिश, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य जोखिमों से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यह केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण कृषि बीमा योजना है, जिसके माध्यम से किसानों को फसल खराब होने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है। खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम निर्धारित किया गया है। शेष प्रीमियम राशि का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026
PM Fasal Bima Yojana का लाभ ऋणी और गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसान उठा सकते हैं। बीमा कवरेज में बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक की कई प्राकृतिक परिस्थितियों को शामिल किया गया है, जिससे किसानों को फसल उत्पादन से जुड़े विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा मिलती है।
यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा, कीट प्रकोप या मौसम संबंधी कारणों से प्रभावित होती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नुकसान का आकलन कर बीमा दावा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है। यही कारण है कि यह योजना आज किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच योजनाओं में से एक मानी जाती है।
PM Fasal Bima Yojana 2026 Overview
| संबंधित मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) |
| शुरू करने वाली संस्था | भारत सरकार |
| वर्ष | 2026 |
| मुख्य उद्देश्य | फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना |
| लाभार्थी | देश के पात्र किसान (ऋणी एवं गैर-ऋणी) |
| खरीफ फसल प्रीमियम | बीमित राशि का 2% |
| रबी फसल प्रीमियम | बीमित राशि का 1.5% |
| वाणिज्यिक/बागवानी फसल प्रीमियम | बीमित राशि का 5% |
| बीमा कवरेज | प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट एवं रोग आदि |
| दावा भुगतान | सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
| Category | Yojana |
| आधिकारिक पोर्टल | https://pmfby.gov.in/ |
फसल बीमा योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा?
Fasal Bima Yojana का लाभ उन किसानों को मिलता है जो अपनी खेती की फसल का बीमा करवाते हैं। इस योजना में छोटे, सीमांत और बड़े सभी किसान आवेदन कर सकते हैं। किसान को उस फसल की खेती करनी चाहिए जो उसके क्षेत्र में योजना के तहत शामिल हो।
इसके अलावा, अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान भी योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि बीमा कराई गई फसल को प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तेज बारिश या कीटों के कारण नुकसान होता है, तो किसान को योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के तहत कौन-कौन सी फसलें कवर होती हैं?
| फसल श्रेणी | प्रमुख फसलें |
|---|---|
| खाद्यान्न फसलें | धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा |
| दलहन फसलें | चना, अरहर (तूर), मूंग, उड़द |
| तिलहन फसलें | सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी |
| नकदी (वाणिज्यिक) फसलें | कपास, गन्ना, जूट आदि |
| बागवानी फसलें | फल, सब्जियां और सरकार द्वारा अन्य अधिसूचित बागवानी फसलें |
फसल क्षति की सूचना कब और कैसे दें?
यदि बीमित फसल को बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है, तो किसान को घटना की जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर देनी चाहिए। आमतौर पर फसल क्षति होने के 72 घंटे के अंदर सूचना देना आवश्यक माना जाता है, ताकि संबंधित एजेंसियां समय पर नुकसान का आकलन कर सकें।
सूचना देने के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय, बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। कई राज्यों में मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां किसान घर बैठे फसल नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। सूचना दर्ज होने के बाद संबंधित टीम जांच करती है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है।
फसल बीमा के लिए प्रीमियम कितना देना होता है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को पूरी बीमा लागत नहीं चुकानी पड़ती। योजना के तहत केवल एक निश्चित प्रतिशत प्रीमियम किसान से लिया जाता है, जबकि शेष राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाती है।
| श्रेणी | किसान का योगदान |
|---|---|
| खरीफ सीजन की फसलें | 2% |
| रबी सीजन की फसलें | 1.5% |
| बागवानी फसलें | 5% |
| वाणिज्यिक फसलें | 5% |
| सरकारी सहायता | शेष प्रीमियम |
| किसान का फायदा | कम खर्च में बीमा सुरक्षा |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के आधिकारिक पोर्टल https://pmfby.gov.in/ पर जाएं और Farmer Corner के विकल्प का चयन करें।

- इसके बाद Guest Farmer के रूप में नया रजिस्ट्रेशन करें और मोबाइल नंबर की मदद से अपना अकाउंट बनाएं।

- अब आवेदन फॉर्म में अपना नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और फसल संबंधी जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें।

- इसके बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे खसरा/खतौनी, बैंक पासबुक, पहचान पत्र और फसल बुआई से संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
- सभी जानकारी सत्यापित करने के बाद अपनी फसल के अनुसार निर्धारित प्रीमियम राशि का ऑनलाइन भुगतान करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।