Rajasthan Palanhar Yojana 2026 राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य देना है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें।
राजस्थान पालनहार योजना में राज्य सरकार पात्र बच्चों के लिए हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अनाथ बच्चों को लगभग ₹2500 प्रति माह तक की सहायता दी जाती है, जिससे उनके दैनिक खर्च और पढ़ाई से जुड़ी जरूरतें पूरी हो सकें। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते या पालनहार के माध्यम से दी जाती है।
राजस्थान पालनहार योजना 2026
पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को परिवार जैसा वातावरण और आर्थिक सुरक्षा देना है, जिनके माता-पिता नहीं हैं या जो किसी कारणवश देखभाल से वंचित हैं। सरकार इस योजना के जरिए बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में काम कर रही है।
यह योजना समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए एक बड़ी राहत मानी जाती है। इससे न केवल बच्चों का पालन-पोषण बेहतर होता है, बल्कि उन्हें पढ़ाई और विकास के अवसर भी मिलते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
Palanhar Yojana Rajasthan 2026 Overview
| विभाग का नाम | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
| योजना का नाम | पालनहार योजना |
| राज्य | राजस्थान |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | अनाथ और निराश्रित बच्चे |
| उद्देश्य | बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा में सहायता |
| मासिक सहायता राशि | ₹2500 तक प्रति माह |
| भुगतान का तरीका | बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
| Category | Yojana |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
पालनहार योजना किन बच्चों के लिए है?
- यह योजना उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है और जिनकी देखभाल करने वाला कोई स्थायी परिवार नहीं है।
- ऐसे बच्चे जो सामाजिक या पारिवारिक कारणों से अपने अभिभावकों से अलग रह रहे हैं और किसी रिश्तेदार या संरक्षक के पास रहकर जीवन यापन कर रहे हैं।
- एचआईवी/एड्स प्रभावित परिवारों के बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के पात्र माने जाते हैं।
- विधवा या परित्यक्ता महिलाओं के बच्चों को भी सरकार की ओर से पालन-पोषण और शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है।
- ऐसे बच्चे जो बाल गृह, आश्रय गृह या अन्य देखभाल संस्थानों से बाहर सामान्य परिवारों में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे भी योजना का लाभ ले सकते हैं।
बच्चों को हर महीने कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
| श्रेणी | आयु वर्ग | प्रतिमाह देय राशि |
|---|---|---|
| अनाथ बच्चे | 0 से 6 वर्ष तक | ₹750 |
| अनाथ बच्चे | 6 से 18 वर्ष तक | ₹1,500 से ₹2,500 तक |
| अन्य पात्र बच्चे | 0 से 6 वर्ष तक | ₹750 |
| अन्य पात्र बच्चे | 6 से 18 वर्ष तक | ₹1,500 |
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Palanhar Yojana में आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिनके आधार पर बच्चे और पालनहार की पात्रता जांच की जाती है:
- बच्चे का आधार कार्ड
- पालनहार (Guardian) का आधार कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी (DBT के लिए)
- स्कूल/आंगनबाड़ी में नामांकन प्रमाण पत्र
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
पालनहार योजना की किस्त कब जारी होती है?
Palanhar Yojana Rajasthan की राशि बच्चों को हर महीने DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। लेकिन इसकी कोई तय तारीख नहीं होती। कई बार विभाग की प्रक्रिया और बजट मंजूरी के बाद एक साथ 2-3 महीनों की किस्त भी जारी कर दी जाती है।
हाल की व्यवस्था के अनुसार, भुगतान तभी जारी होता है जब दस्तावेजों का सत्यापन और सरकारी मंजूरी पूरी हो जाती है। इसलिए लाभार्थियों को अपनी किस्त की स्थिति समय-समय पर ई-मित्र केंद्र या सरकारी पोर्टल पर जरूर चेक करनी चाहिए।
राजस्थान पालनहार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- राजस्थान SJE विभाग की वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in/ या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर पालनहार योजना का ऑनलाइन आवेदन विकल्प खोलें।

- इसके बाद SSO ID या ई-मित्र लॉगिन से पोर्टल में लॉगिन करके आवेदन फॉर्म शुरू करें।

- अब बच्चे और पालनहार से जुड़ी सभी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता और पात्रता विवरण सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और स्कूल एडमिशन प्रूफ अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन रसीद डाउनलोड करें और आगे की सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करें।