यूपी विधवा पेंशन योजना को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने आरंभ किया है। यह योजना उन सब महिलाओं के लिए है जो विधवा हो चुकी हैं। योजना के अंतर्गत यूपी की सभी विधवा महिलाओं को एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
इसलिए जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है और जो महिलाएं वित्तीय तौर पर कमजोर हैं इन सबको इस योजना का फायदा जरूर लेना चाहिए। योजना का फायदा उठाकर महिलाएं आसानी के साथ अपनी कई प्रकार की आवश्यकताओं को खुद पूरा कर पाएंगीं।
यदि आपको यूपी विधवा पेंशन योजना के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो इसमें हमारा आज का यह लेख आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की विधवा पेंशन योजना क्या है, इसके लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और फॉर्म भरने का पूरा तरीका क्या रहने वाला है।
यूपी विधवा पेंशन योजना 2026
उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की तरफ से यूपी विधवा पेंशन योजना विधवा महिलाओं के लिए लाई गई है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की ओर से इस योजना को संचालित किया जा रहा है।
तो इस प्रकार से राज्य सरकार चाहती है कि जितनी भी विधवा महिलाएं उत्तर प्रदेश में रहती हैं इन सबको आत्मनिर्भर बनाया जाए जिससे कि वे सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जी सकें। हर महीने राज्य सरकार से 1000 रुपए की राशि प्राप्त करके महिलाएं अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को खुद पूरा कर पाएंगीं।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं को विधवा पेंशन की राशि बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। इस तरह से महिलाओं के साथ कोई भी बीच का व्यक्ति धोखाधड़ी नहीं कर सकता और पूरी पारदर्शिता के साथ योजना का लाभ मिलता है।
UP Vidhwa Pension 2026 Overview
| विभाग का नाम | महिला कल्याण विभाग |
| योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| वर्ष | 2026 |
| उद्देश्य | निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहारा देना |
| लाभ | ₹1000 प्रतिमाह |
| आयु | 18 से 60 साल |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| Category | Sarkari Yojana |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
यूपी विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
यूपी विधवा पेंशन योजना के जरिए से उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहारा प्रदान करना है। यह योजना केवल उन महिलाओं के लिए लाई गई है जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहीं हैं। इस प्रकार से पति की मृत्यु के पश्चात महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाता है ताकि वे सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
यूपी विधवा पेंशन योजना के फायदे
यूपी विधवा पेंशन योजना के माध्यम से महिलाओं को जो फायदे मिल सकते हैं इनके बारे में सारा विवरण निम्नलिखित दिया गया है –
- उत्तर प्रदेश की महिलाओं को इस योजना के द्वारा 1000 रूपए की राशि बैंक खाते में प्राप्त होगी।
- जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है इन सबको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
- राज्य की महिलाओं को हर महीने एक निश्चित आय प्रदान की जाती है।
- यूपी विधवा पेंशन योजना की राशि सीधे तौर पर लाभार्थी महिलाओं को डीबीटी के जरिए से बैंक खाते में भेजी जाती है।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड
यूपी विधवा पेंशन योजना का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को जो पात्रता मापदंड पूरे करने होंगे इन सबकी जानकारी निम्नलिखित दी गई है –
- महिला अनिवार्य तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य की रहने वाली मूल नागरिक हो।
- आवेदिका की आयु 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम हो।
- योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए केवल विधवा महिलाएं ही पात्र बनाई जाएगीं।
- महिला की वार्षिक आमदनी 2 लाख रुपए तक या इससे कम हो।
- यह भी जरूरी है कि महिला राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार से किसी दूसरी पेंशन वाली योजना का फायदा ना उठा रही हो।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश की महिलाएं अगर विधवा पेंशन योजना का फायदा लेना चाहती हैं तो ऐसे में इनके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं-
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक विवरण
- पासपोर्ट आकार फोटो
- मोबाइल नंबर
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए आपको अपना आवेदन कुछ इस प्रकार से जमा करना होगा –
- सर्वप्रथम आपको अपना आवेदन देने हेतु समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की https://sspy-up.gov.in/वेबसाइट पर जाना होगा।

- अब आपको होम पेज पर निराश्रित महिला पेंशन वाला एक लिंक दिखाई देगा आपको इसको दबा देना होगा।
- फिर जो दूसरा पेज आपके सामने आएगा इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन वाला विकल्प क्लिक करना होगा।

- इसके बाद आपके सामने विधवा पेंशन योजना का फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको सारी पूछी गई जानकारी को भरना होगा।

- यूपी विधवा पेंशन योजना फॉर्म को भरने के बाद फिर आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- फिर आपको डिक्लेरेशन वाले विकल्प को टिक करना है और कैप्चा कोड को भरना है।
- अंत में आपको अपना उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का फॉर्म जमा कर देना है।
FAQs
यूपी विधवा पेंशन योजना को कौन संचालित कर रहा है?
यूपी विधवा पेंशन योजना का संचालन उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है।
आवेदन जमा करने के लिए महिला की आयु कितनी होनी चाहिए?
यूपी विधवा पेंशन योजना का आवेदन जमा करने के लिए महिला की आयु 18 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए।
मुझे यूपी विधवा पेंशन योजना के जरिए से मासिक रूप से कितनी आर्थिक मदद मिलेगी?
आपको यूपी विधवा पेंशन योजना के जरिए से मासिक 1000 रूपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार से मिलेगी।
